दिनाँक//19/07/2023 बिलासपुर// संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय द्वारा 3 जुलाई 2023 को आदेश जारी किया गया आदेश के अनुसार कार्यालय द्वारा एवं टी संवर्ग अंतर्गत शिक्षकों के पदोन्नति आदेश जारी किए गए थे जिन शिक्षकों ने पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण आज दिनांक तक नहीं किया है उनके आदेश स्वमेव निरस्त मानें जायें।
कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षक को 1 वर्ष तक पदोन्नति की पात्रता नहीं होगी। यह आदेश संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग संभाग बिलासपुर से 3 जुलाई 2023 को जारी किया गया था लेकिन आदेश को ठेंगा दिखाते हुए। मुंगेली जिले में कई शिक्षकों का हेरफेर किया गया जिसको लेकर जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जन जल्द ही उच्च स्तर पर शिकायत करने की बात सामने आ रही है जल्द ही इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया जाएगा।
0 टिप्पणियाँ