धान उठाव और मिलर मॉनिटरिंग में चूक: मुंगेली खाद्य अधिकारी पर गिरी गाज...

 


नवा रायपुर, 21 जनवरी 2026:- छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंगेली जिले के खाद्य अधिकारी हुलेश डड़सेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह आदेश मंत्रालय (महानदी भवन) द्वारा जारी किया गया है।

निलंबन के मुख्य कारण:- 

आदेश के अनुसार, डड़सेना पर निम्नलिखित गंभीर आरोप लगाए गए हैं:- 

* धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था में लापरवाही: जिले के धान खरीदी केंद्रों के संचालन में उचित प्रबंधन की कमी।

* मिलर उठाव की निगरानी में कमी: धान खरीदी केंद्रों से मिलर्स द्वारा किए जाने वाले धान के उठाव (Lifting) की सही तरीके से मॉनिटरिंग न करना।

 निरीक्षण का अभाव: - 

केंद्रों का नियमित निरीक्षण न करना। नियमों का उल्लंघन: समय-समय पर केंद्रों से उठने वाले धान की जांच न करना, जो 'छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965' के नियम-3 का उल्लंघन माना गया है।

आदेश की मुख्य बातें:-

 निलंबन की तिथि:- यह आदेश 21 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है, मुख्यालय: निलंबन की अवधि के दौरान हुलेश डड़सेना का मुख्यालय संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर तय किया गया है। भत्ता: नियमानुसार निलंबन अवधि के दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्राप्त करने की पात्रता होगी। यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से उप सचिव भागवत जायसवाल द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होकर जारी किया गया है।


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