1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948) -
2. खान अधिनियम (1952) और कारखाना अधिनियम (1948)
3. हिंदू विवाह अधिनियम (1955)
4. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956)
5. अनैतिक देह व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (1956)
6. दहेज निषेध अधिनियम (1961) -
7. मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) -
8. गर्भावस्था अधिनियम (1971) -
9. समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976) -
10. महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986
11. सती (रोकथाम) अधिनियम (1987) -
12. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम (1990) -
13. घरेलू हिंसा अधिनियम (2005) -
14. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (2013) -
15. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (1948)
19 बागान श्रम अधिनियम (1951)
20 बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम (1976)
21 कानूनी चिकित्सक (महिला) अधिनियम (1923)
22 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (1925)
23 भारतीय तलाक अधिनियम (1896)
24 पारसी विवाह और तलाक अधिनियम (1936)
25 विशेष विवाह अधिनियम (1954)
26 विदेशी विवाह अधिनियम (1969)
श्रीमती स्वाति विनय श्रीवास्तव सहायक प्राध्यापक ने संविधान के अंतर्गत स्थानीय विधि के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डाला, छात्रसंघ प्रभारी प्रो. रमेश पांडे ने मूल अधिकार, मूल कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्वों का जीवन में महत्व बताया। व्याख्यान माला में आशीष यादव, खुमान भास्कर, खलीफा डहरिया, शाहरुख अली, नूतन चंद्राकर, पिताम्बर खांडे, पूर्णिमा गुप्ता, साहिल पाडे, माधव शर्मा ने सहभागिता दी। समस्त प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम का संचालन सूरज शर्मा द्वारा किया उक्त कार्यक्रम में महाविद्यालय के पूर्व छात्र जितेंद्र सिंह, हरीश बंजारे, वैभव दुबे सहित रुपेश यादव, अनुराग प्रधान, अभिषेक, घनश्याम, अमन पाण्डेय, आकाश शुक्ला, शौर्य आदित्य साहिल बन्दे, संदीप चंद्राकर, अभय तिवारी, अंजूलता साहू, मुस्कान आकांक्षा, यामिनी कौशिक, रश्मि यादव, कुमकुम सोनी, सैमसन निशा, मनीष दुबे, अभिलाषा, अन्नू, योगेश, आयुष, नमन, मंजू, विक्रांत शुक्ला, स्वर्णिम तिवारी, रितिकेश, बागीश सहित, सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सोनाली पोद्दार, श्रीमती आराधना गुप्ता, अंकुर यादव, सहित अधिसंख्य छात्र- छात्राओं ने सहभागिता प्रदान किया।
0 टिप्पणियाँ